जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उर्दू विषय की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 लेवल सेकंड में उर्दू विषय में एडिशनल बीए की योग्यता रखने वाले (Rajasthan High Court seeks reply Director of Elementary Education) अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से 3 फरवरी तक जवाब मांगा है. जस्टिस अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद अजीज व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को उर्दू विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल सेकंड (teacher recruitment 2021 second level case ) की भर्ती निकाली थी. जिसमें आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना है. याचिकाकर्ताओं ने उर्दू विषय में एडिशनल बीए कर रखा है. ऐसे में याचिकाकर्ता भी भर्ती के लिए पात्र हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में इस संबंध में विकल्प ही नहीं आ रहा है.
जिसके चलते याचिकाकर्ता ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. याचिका में कहा गया कि पूर्व की भर्ती में भी एडिशनल बीए करने वालों को पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था. सेकण्ड ग्रेड में पदोन्नति के मामले में भी ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था. इसके अलावा प्रकरण फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.