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Rajasthan High Court: स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं करने पर मांगा जवाब - बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट

राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाई कोर्ट
स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं करने पर मांगा जवाब
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Published : Jul 29, 2021, 6:02 PM IST

Updated : Jul 29, 2021, 7:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कालूराम शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता चित्रांक शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीएसई और आरबीएसई ने कोराना महामारी के चलते बिना परीक्षा आयोजित किए विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट किया है. इसके बावजूद स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया.

स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं करने पर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी लिखित में आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है. इसके बावजूद भी ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने के संबंध में निर्णय नहीं किया गया.

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याचिका में कहा गया कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने अन्य शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कालूराम शर्मा और अन्य की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता चित्रांक शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीएसई और आरबीएसई ने कोराना महामारी के चलते बिना परीक्षा आयोजित किए विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट किया है. इसके बावजूद स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया.

स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं करने पर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी लिखित में आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है. इसके बावजूद भी ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने के संबंध में निर्णय नहीं किया गया.

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याचिका में कहा गया कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Last Updated : Jul 29, 2021, 7:39 PM IST
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