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चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - फायर ब्रिगेड ड्राइवर भर्ती-2016

राजस्थान हाईकोर्ट ने फायर ब्रिगेड ड्राइवर भर्ती-2016 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Aug 20, 2021, 7:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर फायर ब्रिगेड भर्ती-2016 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ओमेन्द्र की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली भर्ती में आवेदन किया था. भर्ती के दौरान आयोजित विभिन्न परीक्षा चरणों की जानकारी विभाग ने याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर दी थी.

वहीं, गत वर्ष 14 अगस्त को अस्थाई वरियता सूची जारी कर याचिकाकर्ता का भर्ती में चयन कर लिया गया और 22 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर आबू रोड नगरपालिका में 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने को कहा गया.

यह भी पढ़ेंः पिपलांत्री का 'रक्षा-सूत्र' : बेटी के जन्म पर यहां लगाए जाते हैं पौधे...प्रकृति के साथ साझा होता है 'रक्षा बंधन' पर्व, डेनमार्क के सिलेबस में शामिल है यह गांव

याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई, जिसके चलते उसे अपने चयनित होने की जानकारी ही नहीं मिली. वहीं, जब याचिकाकर्ता को चयन का पता चला तो विभाग ने देरी होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना दी जानी थी. ऐसे में याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर फायर ब्रिगेड भर्ती-2016 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ओमेन्द्र की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली भर्ती में आवेदन किया था. भर्ती के दौरान आयोजित विभिन्न परीक्षा चरणों की जानकारी विभाग ने याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर दी थी.

वहीं, गत वर्ष 14 अगस्त को अस्थाई वरियता सूची जारी कर याचिकाकर्ता का भर्ती में चयन कर लिया गया और 22 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर आबू रोड नगरपालिका में 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने को कहा गया.

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याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई, जिसके चलते उसे अपने चयनित होने की जानकारी ही नहीं मिली. वहीं, जब याचिकाकर्ता को चयन का पता चला तो विभाग ने देरी होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना दी जानी थी. ऐसे में याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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