जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं में कार्यरत वन रक्षकों का तबादला झालावाड़ में करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सरला और अन्य की याचिका पर (High court put a stay on transfer of forest guards) दिए हैं.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि झुंझुनू में कार्यरत याचिकाकर्ता वनरक्षकों का प्रधान का मुख्य वन संरक्षक ने गत 25 जून को झालावाड़ तबादला कर दिया था. याचिका में कहा गया कि वन विभाग में वरिष्ठता सूची जिलेवार बनाई जाती है. ऐसे में यदि याचिकाकर्ताओं का तबादला दूसरे जिले में किया गया, तो इससे उनकी वरिष्ठता विपरीत रूप से प्रभावित होगी. इसके अलावा याचिकाकर्ता अल्प वेतन भोगी हैं, इसलिए उनके तबादला आदेशों को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.