जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेसीटीएसएल में कार्यरत याचिकाकर्ता चालक को मौजूद होने पर ही काम करते रहने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने उसके तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. वहीं अदालत ने जेसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक और मोटर के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश ओम प्रकाश गुर्जर की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जेसीटीएसएल में चालक पद पर कार्यरत है. इस दौरान विभाग ने उससे प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में दो इच्छुक जगह भरवाई. इस पर याचिकाकर्ता ने जिला पूल जयपुर और मोटर गैराज जयपुर का विकल्प दिया.
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इसके बावजूद याचिकाकर्ता को गत 4 मार्च को आदेश जारी कर जिला पूल जालोर भेजने के निर्देश दिए गए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.