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जयपुर: फ्लैट धारकों की बेदखली पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नीजि अपार्टमेंट में रहने वाले याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उनकी बेदखली पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड और राधा कृष्ण बिल्डटेक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court prohibits eviction flat holders
फ्लैट धारकों की बेदखली पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Mar 20, 2020, 11:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरल स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने वाले याचिकाकर्ता फ्लैट धारकों को राहत देते हुए उनकी बेदखली पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड और राधा कृष्ण बिल्डटेक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रिया बाहेती और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

याचिका में ऋण वसूली अधिकरण के 27 अक्टूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को बेदखल कर बिल्डर की ओर से लिए गए लोन की वसूली के आदेश दिए गए थे. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने मार्च 2014 में आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था. उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाने के लिए आईआईएफएल से लोन ले रखा है.

यह भी पढ़ें- कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद, कलेक्टर सहित 1100 लोगों की हुई स्क्रीनिंग

वसूली प्राधिकरण ने जब वित्तीय संस्था की लोन राशि नहीं चुकाने पर फ्लैट धारकों को बेदखल कर लोन राशि की वसूली का निर्देश दिया, तो उन्होंने बिल्डर के खिलाफ आपराधिक शिकायत की और फ्लैट से बेदखली को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरल स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने वाले याचिकाकर्ता फ्लैट धारकों को राहत देते हुए उनकी बेदखली पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड और राधा कृष्ण बिल्डटेक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रिया बाहेती और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

याचिका में ऋण वसूली अधिकरण के 27 अक्टूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को बेदखल कर बिल्डर की ओर से लिए गए लोन की वसूली के आदेश दिए गए थे. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने मार्च 2014 में आवासीय अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था. उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाने के लिए आईआईएफएल से लोन ले रखा है.

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वसूली प्राधिकरण ने जब वित्तीय संस्था की लोन राशि नहीं चुकाने पर फ्लैट धारकों को बेदखल कर लोन राशि की वसूली का निर्देश दिया, तो उन्होंने बिल्डर के खिलाफ आपराधिक शिकायत की और फ्लैट से बेदखली को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

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