जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के मामले में स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. अदालत ने विभाग को छूट दी है कि याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र स्वीकार कर उसे अंतरिम रूप से नियुक्ति दी जा सकती है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अनिता चौधरी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के भर्ती में ओबीसी कटऑफ से अधिक अंक हैं. इसके बावजूद विभाग ने काउंसलिंग के समय यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि उसका जाति प्रमाण पत्र पुराना है. याचिका में कहा गया कि उसने विभाग में नया जाति प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया है. इसके अलावा तय समय पर अपनी परिवेदना भी पेश कर दी थी. इसके बावजूद उसे अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया.
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याचिका में गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करें. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने या याचिकाकर्ता को अंतरिम रूप से नियुक्त करने की छूट दी है.