जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आरएएस भर्ती-2021 की (Rajasthan High Court on RAS recruitment 2021) प्रारंभिक परीक्षा के विवादित उत्तर जांचने के मामले में विशेषज्ञ कमेटी का मूल रिकॉर्ड 15 फरवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने अंकित कुमार शर्मा की याचिका पर ये आदेश दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी (RPSC) ने अपने जवाब में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनका कोई आधार नहीं है. याचिकाकर्ता के उत्तर मान्यता प्राप्त पुस्तकों पर आधारित हैं, ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी ने किस आधार पर अपने उत्तर सही माने हैं.
आयोग की ओर से जारी मॉडल उत्तर कुंजी में अधिकांश सही जवाब दर्शाए थे, लेकिन बाद में विशेषज्ञ कमेटी ने उन्हें बदल दिया और आयोग ने उसके आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी. इसके अलावा मॉडल उत्तर कुंजी के कुछ गलत जवाबों को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति पेश की थी, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया. मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आयोग से विशेषज्ञ कमेटी का मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. याचिका में आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी के करीब दस सवालों के जवाब गलत बताते हुए बोनस अंक देने की मांग की गई है.