जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 के 50 फीसदी पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखे. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए अधिक पद आरक्षित रखने पर कार्मिक सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आकाश भारद्वाज की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से निकाली गई इस भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए कुल 456 पद रखे गए. इनमें से 50 फीसदी यानि 228 पद नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए रखे जाने थे, लेकिन इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या में कमी कर सिर्फ 142 पद ही रखे गए.
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याचिका में कहा गया कि भर्ती में ओबीसी के लिए 122 पद आरक्षित रखे गए, जबकि उन्हें सिर्फ 21 फीसदी आरक्षण ही दिया जाता है. इसके अलावा यदि अदालत सामान्य वर्ग को 50 फीसदी पद आवंटित करने का आदेश नहीं देगी तो पदों को लेकर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे, जिससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 50 फीसदी पद सामान्य वर्ग के लिए रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना...
जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बंटी नागर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने बूंदी निवासी इस अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीपी विजया पारीक ने अदालत को बताया गया कि किशनगढ़ रेनवाल थाना इलाका निवासी पीड़िता 24 मई 2019 की दोपहर को अपनी चाची के घर जा रही थी. रास्ते में उसे अभियुक्त मिला और उसे नशीली चीज सुंघा दी. इसके बाद अभियुक्त उसे कोटा स्थित अपनी बहन के घर ले गया, जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 25 मई को कोटा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.