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अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे बढ़ाने पर फैसला करने के आदेश - अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे

अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे बढ़ाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, कोर्ट में अभियोजन अधिकारियों के पास कार्यालय सहित अन्य सुविधाओं को लेकर पूर्व में दिए गए आदेशों की पालना रिपोर्ट भी देने को कहा है.

grade pay of prosecution officers, राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Nov 6, 2019, 8:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपए करने के पर निर्णय कर रिपोर्ट पेश करे. वहीं अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों की पालना रिपोर्ट भी देने को कहा है.

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एपीपी एसोसिएशन की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निचली अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधाएं नहीं है.

पढ़ेंः Exclusive Interview : राजस्थान में प्रथम नागरिक होने के नाते यहां मेरी सरकार, किसी पार्टी की नहीं - कलराज मिश्र

यहां तक की गवाहों के बैठने, शौचालय, पीने के पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक नहीं होने से अभियोजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई जगहों पर तो अभियोजन अधिकारियों के पास कार्यालय, लाईब्रेरी और स्टाफ की सुविधा भी नहीं है.

पढ़ेंः दुष्कर्म मामले में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी मीडिया पर भड़के, कहा- नो कमेंट्स

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय आदि के लिए स्थान की जानकारी मांगी थी. फरवरी 2017 में अदालत ने सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर पालना करने को कहा था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई. अदालत मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस वित्त और अभियोजन निदेशक की कमेटी बनाकर सभी मुद्दों को हल करने के भी निर्देश दे चुकी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपए करने के पर निर्णय कर रिपोर्ट पेश करे. वहीं अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों की पालना रिपोर्ट भी देने को कहा है.

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एपीपी एसोसिएशन की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निचली अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधाएं नहीं है.

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यहां तक की गवाहों के बैठने, शौचालय, पीने के पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक नहीं होने से अभियोजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई जगहों पर तो अभियोजन अधिकारियों के पास कार्यालय, लाईब्रेरी और स्टाफ की सुविधा भी नहीं है.

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय आदि के लिए स्थान की जानकारी मांगी थी. फरवरी 2017 में अदालत ने सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर पालना करने को कहा था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई. अदालत मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस वित्त और अभियोजन निदेशक की कमेटी बनाकर सभी मुद्दों को हल करने के भी निर्देश दे चुकी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह अभियोजन अधिकारियों की ग्रेड-पे 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपए करने के पर निर्णय कर रिपोर्ट पेश करे। वहीं अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों की पालना रिपोर्ट भी देने को कहा है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एपीपी एसोसिएशन की याचिका पर दिए।Body:याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निचली अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्यालयों में सुविधाएं नहीं है। यहां तक की गवाहों के बैठने, शौचालय, पीने के पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक नहीं होने से अभियोजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर तो अभियोजन अधिकारियों के पास कार्यालय, लाईब्रेरी और स्टाफ की सुविधा भी नहीं है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय आदि के लिए स्थान की जानकारी मांगी थी। फरवरी 2017 में अदालत ने सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर पालना करने को कहा था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अदालत मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस वित्त और अभियोजन निदेशक की कमेटी बनाकर सभी मुद्दों को हल करने के भी निर्देश दे चुकी है।Conclusion:
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