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Rajasthan high court notice: अवमानना याचिका में निदेशक और आयुक्त को पक्षकार बनाकर दिया नोटिस

अजमेर में सफाई कर्मियों की नियुक्तियों के प्रकऱण (Appointment Case of Sanitation Workers) में राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court notice) ने अवमानना याचिका में निदेशक और आयुक्त को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है.

Rajasthan high court notice,  Appointment Case of Sanitation Workers
अवमानना याचिका में दिया नोटिस
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Published : Nov 29, 2021, 8:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court notice)ने अजमेर में सफाई कर्मियों की नियुक्तियों से जुडे़ मामले (Appointment Case of Sanitation Workers) में डीएलबी निदेशक और अजमेर निगम आयुक्त सहित अन्य को पक्षकार बनाकर अवमानना नोटिस जारी कर दिया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र संगत व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि वर्ष 2012 में अजमेर नगर निगम के लिए 756 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी. राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए. वहीं एक मृत व्यक्ति चेतन पंवार नाम से नाम से भेजी फर्जी शिकायत के आधार पर 11 जुलाई 2014 को अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया.

पढ़ें. Rajasthan HC orders Dholpur Collector : कोर्ट ने कहा- कलेक्टर पेश होकर बताए आदेश पालना में क्या है परेशानी

मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने 13 मार्च 2018 को आदेश जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने का आदेश जारी किया था लेकिन निगम की ओर से नियुक्तियां नहीं दी गई. इसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court notice)ने अजमेर में सफाई कर्मियों की नियुक्तियों से जुडे़ मामले (Appointment Case of Sanitation Workers) में डीएलबी निदेशक और अजमेर निगम आयुक्त सहित अन्य को पक्षकार बनाकर अवमानना नोटिस जारी कर दिया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र संगत व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि वर्ष 2012 में अजमेर नगर निगम के लिए 756 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी. राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए. वहीं एक मृत व्यक्ति चेतन पंवार नाम से नाम से भेजी फर्जी शिकायत के आधार पर 11 जुलाई 2014 को अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया.

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