जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court notice)ने अजमेर में सफाई कर्मियों की नियुक्तियों से जुडे़ मामले (Appointment Case of Sanitation Workers) में डीएलबी निदेशक और अजमेर निगम आयुक्त सहित अन्य को पक्षकार बनाकर अवमानना नोटिस जारी कर दिया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र संगत व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि वर्ष 2012 में अजमेर नगर निगम के लिए 756 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी. राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए. वहीं एक मृत व्यक्ति चेतन पंवार नाम से नाम से भेजी फर्जी शिकायत के आधार पर 11 जुलाई 2014 को अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया.
मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने 13 मार्च 2018 को आदेश जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने का आदेश जारी किया था लेकिन निगम की ओर से नियुक्तियां नहीं दी गई. इसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी.