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कॉलेज व्याख्याता भर्ती के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से क्यों नहीं दी नियुक्ति, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस - jaipur news

साल 2016 में कॉलेज व्याख्याता प्राणी शास्त्र के 83 पदों पर भर्ती निकाली गई. जिसमें आयोग द्वारा 2018 में प्रतीक्षा सूची भी जारी की. वहीं वर्तमान में पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रतीक्षा सूची में तीसरे नंबर पर रही याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी जा रही है. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी को एक नोटिस जारी किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस, Rajasthan High Court issued notice
राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस
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Published : Feb 26, 2020, 7:51 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी को एक नोटिस जारी किया है. वहीं नोटिस के जरिए उन्होंने पूछा है कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती-2016 के प्राणी शास्त्र विषय के खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. इसके साथ ही अदालत ने प्रतीक्षा सूची को समाप्त नहीं करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. शिखा पाटनी की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

याचिका में अधिवक्ता श्वेता पारीक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2016 में कॉलेज व्याख्याता प्राणी शास्त्र के 83 पदों पर भर्ती निकाली. आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद 23 अगस्त 2018 को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की. भर्ती में कुछ पद रिक्त होने के चलते प्रतीक्षा सूची से पूर्व में दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.

पढ़ेंः राजेंद्र राठौड़ ने सभापति की कार्यशैली पर उठाया सवाल, कहा- 'तो आज....सदन में गिर जाती सरकार'

वहीं वर्तमान में पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रतीक्षा सूची में तीसरे नंबर पर रही याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी जा रही है. इसके अलावा यदि प्रतीक्षा सूची को सुरक्षित नहीं रखा गया तो नियमानुसार नियुक्तियों के छह माह के बाद सूची स्वत: ही समाप्त हो जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची को सुरक्षित रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी को एक नोटिस जारी किया है. वहीं नोटिस के जरिए उन्होंने पूछा है कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती-2016 के प्राणी शास्त्र विषय के खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. इसके साथ ही अदालत ने प्रतीक्षा सूची को समाप्त नहीं करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश डॉ. शिखा पाटनी की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

याचिका में अधिवक्ता श्वेता पारीक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2016 में कॉलेज व्याख्याता प्राणी शास्त्र के 83 पदों पर भर्ती निकाली. आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद 23 अगस्त 2018 को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की. भर्ती में कुछ पद रिक्त होने के चलते प्रतीक्षा सूची से पूर्व में दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई.

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वहीं वर्तमान में पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रतीक्षा सूची में तीसरे नंबर पर रही याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी जा रही है. इसके अलावा यदि प्रतीक्षा सूची को सुरक्षित नहीं रखा गया तो नियमानुसार नियुक्तियों के छह माह के बाद सूची स्वत: ही समाप्त हो जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची को सुरक्षित रखने को कहा है.

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