जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में दक्षता परीक्षा में बुलाने के बाद अभ्यर्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त नहीं करें. साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब भी पेश करने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भारत यादव की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग ने गत वर्ष तीन फरवरी को एसआई पद पर भर्ती (SI Recruitment 2021) निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को गत 16 फरवरी को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था. लेकिन परीक्षा से पहले ही याचिकाकर्ता दुर्घटनाग्रस्त हो गया और परीक्षा में शामिल नहीं हो सका.
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याचिका में कहा गया कि दक्षता परीक्षा से पहले याचिकाकर्ता दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चिकित्सक उसे डेढ़ माह आराम करने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में वह दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. इसलिए उसकी दक्षता परीक्षा बाद में ली जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पात्रता निरस्त नहीं करने के आदेश दिए हैं.