जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर जिला संघ के चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अब तक चुनाव नहीं कराने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, सहकारिता चुनाव प्राधिकारी और अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को नोटिस दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गब्बर सिंह मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार मीणा ने अदालत को बताया कि अलवर जिला संघ के चेयरमैन का कार्यकाल 21 सितंबर 2020 को पूरा हो चुका है. जिले की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव भी हो चुके हैं. यह समितियां ही जिला संघ के चेयरमैन का चुनाव करती हैं.
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याचिका में कहा गया कि प्रदेश के कुल 21 जिला संघों में से 17 संघों के चुनाव कराए जा चुके हैं, लेकिन कोविड का हवाला देकर अलवर जिला संघ के चुनाव अब तक नहीं कराए गए हैं. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार लिखित में शिकायत दी जा चुकी है. याचिका में गुहार की गई है कि जिला संघ के चुनाव कराए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.