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Rajasthan High Court: पुजारी की मौत के मामले में आरोपी को मिली जमानत

राजस्थान हाई कोर्ट ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अक्टूबर 2020 में पुजारी की जलने से मौत हो गई थी.

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Published : Jul 20, 2021, 7:42 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने सपोटरा के बुकना में भूमि विवाद के चलते पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के मामले में आरोपी कैलाश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया.

पढ़ेंः ग्रेटर नगर निगम मामला : आरोपी पार्षदों की जमानत अर्जी पर बहस पूरी, 22 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने आरोप पत्र में माना है कि मृतक पुजारी ही घटना से पहले पेट्रोल खरीद कर लाया था. आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर हत्या की जगह आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.

पढ़ेंः मंदिर के पुजारी की जिंदा जलाकर हत्या के बाद बवाल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि साल 2020 में अक्टूबर माह में जमीनी विवाद के दौरान पुजारी की जलने से मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने कैलाश मीणा और अन्य को गिरफ्तार किया था.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने सपोटरा के बुकना में भूमि विवाद के चलते पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के मामले में आरोपी कैलाश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया.

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जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने आरोप पत्र में माना है कि मृतक पुजारी ही घटना से पहले पेट्रोल खरीद कर लाया था. आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर हत्या की जगह आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.

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ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि साल 2020 में अक्टूबर माह में जमीनी विवाद के दौरान पुजारी की जलने से मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने कैलाश मीणा और अन्य को गिरफ्तार किया था.

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