जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने सपोटरा के बुकना में भूमि विवाद के चलते पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के मामले में आरोपी कैलाश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया.
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जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने आरोप पत्र में माना है कि मृतक पुजारी ही घटना से पहले पेट्रोल खरीद कर लाया था. आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर हत्या की जगह आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.
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ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि साल 2020 में अक्टूबर माह में जमीनी विवाद के दौरान पुजारी की जलने से मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने कैलाश मीणा और अन्य को गिरफ्तार किया था.