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Rajasthan High Court ने महिला डॉक्टर को दी राहत, बॉन्ड देने पर चयन नहीं निरस्त करने का दिया आदेश - SMS Medical College Jaipur

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने अपने फैसले में एक डॉक्टर को राहत दी है. साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि यदि याचिकाकर्ता कोर्स पूरा होने के तत्काल बाद मेडिकल ऑफिसर का पदभार ग्रहण करने के संबंध में पांच लाख रुपए का बॉन्ड पेश करे तो उसके चयन को निरस्त नहीं किया जाए. कोर्ट ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेजिडेंट शिप कर रही महिला चिकित्सक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया.

Rajasthan High Court, SMS Medical College Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jun 26, 2021, 8:43 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अपने फैसले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेजिडेंट शिप कर रही महिला चिकित्सक को राहत दी है. साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि यदि याचिकाकर्ता कोर्स पूरा होने के तत्काल बाद मेडिकल ऑफिसर (Medical Officer) का पदभार ग्रहण करने के संबंध में पांच लाख रुपए का बांड पेश करे तो उसके चयन को निरस्त न किया जाए.

अदालत ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की अवकाशकालीन एकल पीठ ने आदेश डॉ. संगीता चौधरी की याचिका की सुनवाई करने के बाद दिए.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एसएमएस मेडिकल कॉलेज (SMS Medical College Jaipur) से सीनियर रेजिडेंट शिप कर रही है जिसकी अवधि दो माह में पूरी होने वाली है. वहीं उसका चयन मेडिकल ऑफिसर भर्ती (Medical Officer Recruitment Rajasthan) में हो चुका है. राज्य सरकार ने गत 16 जून को उसका नियुक्ति पत्र जारी कर दस दिन में पदभार ग्रहण करने को कहा है.

अधिवक्ता तनवीर अहमद

पढ़ें: हाईकोर्ट: 28 जून से 3 खंडपीठ और 8 एकलपीठ करेगी सुनवाई

याचिका में कहा गया कि वह कोर्स पूरा होने के बाद मेडिकल ऑफिसर का पद ग्रहण करने को तैयार है. कोर्स पूरा होने से उसे संबंधित विषय में विशेषज्ञता मिलेगी, जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में पांच लाख रुपए का बांड देने देने पर उसका चयन निरस्त नहीं करने के आदेश जारी किया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अपने फैसले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेजिडेंट शिप कर रही महिला चिकित्सक को राहत दी है. साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि यदि याचिकाकर्ता कोर्स पूरा होने के तत्काल बाद मेडिकल ऑफिसर (Medical Officer) का पदभार ग्रहण करने के संबंध में पांच लाख रुपए का बांड पेश करे तो उसके चयन को निरस्त न किया जाए.

अदालत ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की अवकाशकालीन एकल पीठ ने आदेश डॉ. संगीता चौधरी की याचिका की सुनवाई करने के बाद दिए.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एसएमएस मेडिकल कॉलेज (SMS Medical College Jaipur) से सीनियर रेजिडेंट शिप कर रही है जिसकी अवधि दो माह में पूरी होने वाली है. वहीं उसका चयन मेडिकल ऑफिसर भर्ती (Medical Officer Recruitment Rajasthan) में हो चुका है. राज्य सरकार ने गत 16 जून को उसका नियुक्ति पत्र जारी कर दस दिन में पदभार ग्रहण करने को कहा है.

अधिवक्ता तनवीर अहमद

पढ़ें: हाईकोर्ट: 28 जून से 3 खंडपीठ और 8 एकलपीठ करेगी सुनवाई

याचिका में कहा गया कि वह कोर्स पूरा होने के बाद मेडिकल ऑफिसर का पद ग्रहण करने को तैयार है. कोर्स पूरा होने से उसे संबंधित विषय में विशेषज्ञता मिलेगी, जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में पांच लाख रुपए का बांड देने देने पर उसका चयन निरस्त नहीं करने के आदेश जारी किया.

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