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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RAS प्रारंभिक परीक्षा-2021 का परिणाम रद्द

राजस्थान हाइकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द (Result of RAS Preliminary Exam 2021 canceled) कर दिया है. साथ ही एक प्रश्न को डिलीट करने और 4 प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 22, 2022, 12:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द (Result of RAS Preliminary Exam 2021 canceled) कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने एक प्रश्न को डिलीट करने और 4 प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अदालत ने एक प्रश्न का जवाब पेश दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर ही दे दिया है. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि आयोग की ओर से आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई. इस पर याचिकाकर्ताओं ने कई उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया.

पढ़ें- RAS Mains exam 2022 : सीएम गहलोत ने किया स्पष्ट, स्थगित नहीं होगी परीक्षा...निश्चित समय में भर्तियां पूरी करना सरकार की प्राथमिकता

याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे. आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने करने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी. अभ्यर्थियों की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए 4 विवादित प्रश्नों को जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को भेजा. साथ ही एक प्रश्न को डिलीट करने के निर्देश देते हुए एक प्रश्न का उत्तर अपने स्तर पर सही माना है.

मुख्य परीक्षा में देरी की संभावना: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य परीक्षा आयोजन में देरी होने की संभावना है. हालांकि, आयोग ने फिलहाल यह निर्णय नहीं लिया है कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी या नहीं. यदि खंडपीठ में अपील की जाती है और वहां से एकलपीठ का आदेश स्टे होता है तो आयोग को मुख्य परीक्षा को लेकर राहत मिलने की संभावना है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द (Result of RAS Preliminary Exam 2021 canceled) कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने एक प्रश्न को डिलीट करने और 4 प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अदालत ने एक प्रश्न का जवाब पेश दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर ही दे दिया है. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि आयोग की ओर से आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई. इस पर याचिकाकर्ताओं ने कई उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया.

पढ़ें- RAS Mains exam 2022 : सीएम गहलोत ने किया स्पष्ट, स्थगित नहीं होगी परीक्षा...निश्चित समय में भर्तियां पूरी करना सरकार की प्राथमिकता

याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे. आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने करने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी. अभ्यर्थियों की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए 4 विवादित प्रश्नों को जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी को भेजा. साथ ही एक प्रश्न को डिलीट करने के निर्देश देते हुए एक प्रश्न का उत्तर अपने स्तर पर सही माना है.

मुख्य परीक्षा में देरी की संभावना: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य परीक्षा आयोजन में देरी होने की संभावना है. हालांकि, आयोग ने फिलहाल यह निर्णय नहीं लिया है कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी या नहीं. यदि खंडपीठ में अपील की जाती है और वहां से एकलपीठ का आदेश स्टे होता है तो आयोग को मुख्य परीक्षा को लेकर राहत मिलने की संभावना है.

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