जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2019 का जिलेवार अलग-अलग परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जहीर अहमद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अजाज नबी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में पुलिस कांस्टेबल के 5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी. एक ही भर्ती विज्ञापन से विभिन्न जिलों के लिए आयोजित भर्ती की एक समान परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अब भर्ती परीक्षा का परिणाम जिलेवार जारी किया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि जब सभी जिलों में एक भर्ती विज्ञापन से भर्तियां की जा रही हैं तो प्रदेश स्तर पर एक ही परिणाम निकाल कर एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए. अलग-अलग परिणाम जारी करने से अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है.
याचिका में कहा गया कि पूर्व की भर्तियों में भी जहां दौसा जिले की सामान्य वर्ग की कट ऑफ करीब 70 रही, वहीं सीकर जिले में कट ऑफ बढक़र 74 से अधिक हो गई. दूसरी ओर प्रतापगढ़ जिले में कट ऑफ मार्क्स करीब 50 ही रही. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जिलेवार अलग-अलग परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.