जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ((Rajasthan High Court)) ने उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस निलंबन के मामले में प्रमुख खाद्य सचिव (Principal Food Secretary Rajasthan ) और अलवर डीएसओ को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को अधिकतम तीन माह निलंबित रखने का प्रावधान है तो फिर ऐसे मामले में एक साल से सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है?
साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश संजय शर्मा की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस को अनियमितता की शिकायत के आधार पर 15 अप्रैल 2020 को निलंबित कर दिया गया था.
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खाद्य विभाग के 18 अक्टूबर 2017 के आदेश के तहत लाइसेंस का निलंबन अधिकतम 90 दिन तक ही रखा जा सकता है. इसके बावजूद याचिकाकर्ता के लाइसेंस के संबंध में एक साल का समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है.