जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे में कोर्ट परिसर के पास लगाई जा रही 132KVA बिजली ग्रिड की स्थापना पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने ऊर्जा सचिव, JVVNL और नगर पालिका ईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश दी बार एसोसिएशन, शाहपुरा और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि जेवीवीएनएल की ओर से शाहपुरा कस्बे में स्थित कोर्ट परिसर से सटाकर 132 केवीए क्षमता की बिजली ग्रिड लगाई जा रही है. जिससे न केवल वकीलों की जान को खतरा होगा बल्कि कोर्ट आने वाले पक्षकार भी हमेशा खतरे में रहेंगे. इसके अलावा बिजली ग्रिड के पास ही पेट्रोल पंप मौजूद है. जिससे भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना हुई तो पूरे कस्बे के लोग संकट में आ जाएंगे.
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याचिका में ये भी कहा गया कि बिजली ग्रिड के पास घनी आबादी भी मौजूद है. ऐसे में यहां बिजली ग्रेड की स्थापना किसी भी तरह से उचित नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने यहां ग्रिड को स्थापित करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.