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हाईकोर्ट ने विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायक मदन दिलावर को राहत दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

राजस्थान न्यूज, Rajasthan High court
विधायक मदन दिलवार की गिरफ्तारी पर रोक लगी
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Published : May 12, 2020, 7:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री और विधायक मदन दिलावर को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. वहीं अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस के अनुसंधान में याचिकाकर्ता पूरा सहयोग करेंगे.

न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने कोरोना संक्रमण में समाज विशेष को विशेष सुविधाएं देने और कोरोना वॉरियर्स से अभद्रता करने को लेकर टिप्पणी की थी. इस मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोटा के महावीर नगर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया. जबकि हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भी इसे राजद्रोह की परिभाषा में मानने से इनकार कर चुकी है. याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के कारण कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें. विश्व नर्से दिवस पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित इन विशिष्ट जनों ने दी शुभकामनाएं

वहीं सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि जनप्रतिनिधि से इस तरह के बयान देने की आशा नहीं की जा सकती. महामारी के इस संकट में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री और विधायक मदन दिलावर को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. वहीं अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस के अनुसंधान में याचिकाकर्ता पूरा सहयोग करेंगे.

न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने कोरोना संक्रमण में समाज विशेष को विशेष सुविधाएं देने और कोरोना वॉरियर्स से अभद्रता करने को लेकर टिप्पणी की थी. इस मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोटा के महावीर नगर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया. जबकि हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भी इसे राजद्रोह की परिभाषा में मानने से इनकार कर चुकी है. याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के कारण कार्रवाई की जा रही है.

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वहीं सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि जनप्रतिनिधि से इस तरह के बयान देने की आशा नहीं की जा सकती. महामारी के इस संकट में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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