जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरपीएससी की ओर से आरएएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी क्यों नहीं किया जा रहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश नरपतसिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी का गठन प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पक्ष और सुचारू आयोजन के लिए किया गया था. आयोग की ओर से आरएएस सहित अनेक उच्च पदों पर भर्ती आयोजित की जाती है. परीक्षा के निष्पक्ष और तय समय पर आयोजित करने के लिए जरूरी है कि परीक्षा आयोजित करने का सालाना कलैंडर जारी किया जाए, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों को लेकर पूर्व में ही जानकारी दी जाए.
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आयोग की ओर से वर्ष 2015 में आगामी वर्ष 2016 में आयोजित होने वाली भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन आयोग की ओर से उसके बाद आज तक कोई भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया गया. जिसके चलते एक ओर आयोग का काम प्रभावित हो रहा है.
वहीं, दूसरी ओर अभ्यर्थियों को भी आगामी वर्ष में होने वाली भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है. याचिका में गुहार की गई है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी की ओर से भी भर्ती कैलेंडर जारी करने के संबंध में निर्देश दिए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.