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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Oct 7, 2019, 10:55 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ऊषा शेखावत की याचिका पर जारी किया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सांभर के रामजी पुरा कला स्कूल में कार्यरत है. ऐसे में उसने स्कूल प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के समक्ष चाइल्ड केयर लीव के लिए पांच बार आवेदन किया, लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं की गई.

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वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश अंतिम प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने पूर्व में भी यह आवेदन किया था, इसलिए उसके दुबारा किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है.

न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ऊषा शेखावत की याचिका पर जारी किया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सांभर के रामजी पुरा कला स्कूल में कार्यरत है. ऐसे में उसने स्कूल प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के समक्ष चाइल्ड केयर लीव के लिए पांच बार आवेदन किया, लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं की गई.

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वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश अंतिम प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने पूर्व में भी यह आवेदन किया था, इसलिए उसके दुबारा किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश ऊषा शेखावत की याचिका पर दिए। Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सांभर के रामजी पुरा कला स्कूल में कार्यरत है। उसने स्कूल प्रधानाचार्य व शिक्षा विभाग के समक्ष चाइल्ड केयर लीव के लिए पांच बार आवेदन किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश अंतिम प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने पूर्व में भी आवेदन किया था, इसलिए उसके दुबारा किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहींं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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