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Rajasthan High Court: बार-बार क्यों स्थगित की जा रही है फार्मासिस्ट भर्ती?

राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती (Pharmacist Recruitment 2018) को अब तक पूरी नहीं करने को लेकर स्वास्थ्य सचिव समेत अन्य से जवाब तलब किया है.

Pharmacist Recruitment 2018 , Reply sought after pharmacist recruitment process is not completed
राजस्थान हाइकोर्ट
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Published : Mar 11, 2022, 4:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वर्ष 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती को अब तक पूरी नहीं करने पर (High Court sought answers from Health Secretary and others) स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चैयरमेन व सचिव से जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र जांगिड़ की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आशीष नागरवाल ने बताया की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2018 में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी. लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया. इसके अलावा इस भर्ती को अब तक पांच बार स्थागित किया जा चुका है. याचिका में यह भी कहा गया की एक ओर अधिकांश सरकारी दवा वितरण केंद्र बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : कांस्टेबल ड्राइवर से हेड कांस्टेबल ड्राइवर पद पर पदोन्नति का मामला, रेट के आदेश पर रोक

वहीं दूसरी ओर 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं मान चुकी है कि फार्मासिस्ट के 4 हजार 105 पद खाली चल रहे हैं. लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वर्ष 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती को अब तक पूरी नहीं करने पर (High Court sought answers from Health Secretary and others) स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चैयरमेन व सचिव से जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र जांगिड़ की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता आशीष नागरवाल ने बताया की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2018 में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी. लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया. इसके अलावा इस भर्ती को अब तक पांच बार स्थागित किया जा चुका है. याचिका में यह भी कहा गया की एक ओर अधिकांश सरकारी दवा वितरण केंद्र बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं.

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वहीं दूसरी ओर 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं मान चुकी है कि फार्मासिस्ट के 4 हजार 105 पद खाली चल रहे हैं. लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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