जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने वर्ष 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती को अब तक पूरी नहीं करने पर (High Court sought answers from Health Secretary and others) स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चैयरमेन व सचिव से जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र जांगिड़ की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आशीष नागरवाल ने बताया की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2018 में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी. लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया. इसके अलावा इस भर्ती को अब तक पांच बार स्थागित किया जा चुका है. याचिका में यह भी कहा गया की एक ओर अधिकांश सरकारी दवा वितरण केंद्र बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं.
वहीं दूसरी ओर 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं मान चुकी है कि फार्मासिस्ट के 4 हजार 105 पद खाली चल रहे हैं. लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.