ETV Bharat / city

किस कानून के तहत काटा जा रहा कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन: हाईकोर्ट - एक दिन की वेतन कटौती

कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटे जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court heard, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया
राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई
author img

By

Published : Oct 5, 2020, 8:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख पशुपालन सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि कर्मचारियों का वेतन किस कानून के तहत काटा जा रहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत मार्च और अप्रैल माह में कर्मचारियों को 16 दिन का वेतन देना स्थगित कर दिया. वहीं अब एक प्रशासनिक आदेश जारी कर हर माह एक दिन का वेतन काटा जा रहा है.

पढ़ेंः फर्जी पुलिसकर्मी बन रुपए दोगुना करने का झांसा देने वाली गैंग का पर्दाफाश...7 गिरफ्तार, लाखों रुपये बरामद

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार केवल वित्तीय आपातकाल या कानून बनाकर वेतन कटौती कर सकती है. संविधान के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन उनकी संपत्ति है, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती. ऐसे में सरकार को पहले इस संबंध में कानून बनाना होगा. बिना कानून प्रशासनिक आदेश के जरिए वेतन कटौती करना अवैध है. याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में विभिन्न हाईकोर्ट तय कर चुके हैं कि यदि कर्मचारी तय कार्य दिवस में ऑफिस आया है, तो उसकी वेतन कटौती नहीं की जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख पशुपालन सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि कर्मचारियों का वेतन किस कानून के तहत काटा जा रहा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत मार्च और अप्रैल माह में कर्मचारियों को 16 दिन का वेतन देना स्थगित कर दिया. वहीं अब एक प्रशासनिक आदेश जारी कर हर माह एक दिन का वेतन काटा जा रहा है.

पढ़ेंः फर्जी पुलिसकर्मी बन रुपए दोगुना करने का झांसा देने वाली गैंग का पर्दाफाश...7 गिरफ्तार, लाखों रुपये बरामद

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार केवल वित्तीय आपातकाल या कानून बनाकर वेतन कटौती कर सकती है. संविधान के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन उनकी संपत्ति है, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती. ऐसे में सरकार को पहले इस संबंध में कानून बनाना होगा. बिना कानून प्रशासनिक आदेश के जरिए वेतन कटौती करना अवैध है. याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में विभिन्न हाईकोर्ट तय कर चुके हैं कि यदि कर्मचारी तय कार्य दिवस में ऑफिस आया है, तो उसकी वेतन कटौती नहीं की जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.