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सहायक वन संरक्षक भर्ती में बीडीएस अभ्यर्थी पात्र क्यों नहीं: हाईकोर्ट - Jaipur news

सहायक वन संरक्षक भर्ती में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अभ्यर्थी को पात्र नहीं माने जाने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जवाब तलब किया
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Published : Sep 24, 2020, 8:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रमुख वन सचिव सहित आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि सहायक वन संरक्षक भर्ती में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अभ्यर्थी को पात्र क्यों नहीं माना जा रहा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 4 अप्रैल 2018 को सहायक वन संरक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी. वहीं गत जनवरी माह में आयोग ने भर्ती में नए सिरे से आवेदन मांग लिए.. याचिका में कहा गया कि इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को भी पात्र माना गया है. ऐसे में बीडीएस पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को भी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए.

पढ़ें- जयपुर में ACB की कार्रवाई, JNV का प्रधानाचार्य 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

याचिका में कहा गया की बीडीएस कोर्स में अभ्यर्थी बायोलॉजी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आदि विषय पढ़ता है. इसलिए ऐसा अभ्यर्थी निश्चित रूप से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से बेहतर काम करेगा. ऐसे में बीडीएस योग्यताधारी याचिकाकर्ता को भी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रमुख वन सचिव सहित आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि सहायक वन संरक्षक भर्ती में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अभ्यर्थी को पात्र क्यों नहीं माना जा रहा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 4 अप्रैल 2018 को सहायक वन संरक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी. वहीं गत जनवरी माह में आयोग ने भर्ती में नए सिरे से आवेदन मांग लिए.. याचिका में कहा गया कि इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स को भी पात्र माना गया है. ऐसे में बीडीएस पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को भी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए.

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याचिका में कहा गया की बीडीएस कोर्स में अभ्यर्थी बायोलॉजी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आदि विषय पढ़ता है. इसलिए ऐसा अभ्यर्थी निश्चित रूप से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से बेहतर काम करेगा. ऐसे में बीडीएस योग्यताधारी याचिकाकर्ता को भी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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