जयपुर. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 को राजस्थान सेवा नियम में संशोधन कर एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु साठ साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी. जबकि चिकित्सा की अन्य विधाओं होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और यूनानी आदि के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया.
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याचिका में संशोधित सेवा नियमों को चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार चिकित्सा पद्धति के आधार पर चिकित्सकों में भेदभाव नहीं कर सकती है. ऐसे में संशोधित नियमों को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.