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हाईकोर्ट: बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण नहीं कराने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट में कामां से जुरहरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Oct 21, 2021, 12:48 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में कामां से जुरहरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें- Phone Tapping Case: ट्विटर विवाद के बाद फिर चर्चा में सीएम OSD लोकेश, फोन टैपिंग मामले में पहुंचेंगे दिल्ली

जनहित याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने बताया कि एमडीआर कैटेगिरी की इस सड़क का निर्माण वर्ष 2008 में कराया गया था. नियमानुसार इस कैटेगरी की सड़क का हर पांच साल में नवीनीकरण होना चाहिए. इसके बावजूद राज्य सरकार ने न तो इसका नवीनीकरण कराया और ना ही आज तक इसकी मरम्मत का कार्य हुआ. जिसके चलते यहां दुर्घटनाओं का भय बना हुआ है.

स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में कामां से जुरहरा होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.

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जनहित याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने बताया कि एमडीआर कैटेगिरी की इस सड़क का निर्माण वर्ष 2008 में कराया गया था. नियमानुसार इस कैटेगरी की सड़क का हर पांच साल में नवीनीकरण होना चाहिए. इसके बावजूद राज्य सरकार ने न तो इसका नवीनीकरण कराया और ना ही आज तक इसकी मरम्मत का कार्य हुआ. जिसके चलते यहां दुर्घटनाओं का भय बना हुआ है.

स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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