ETV Bharat / city

GST evasion by fake bills Jaipur: जीएसटी चोरी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

author img

By

Published : Dec 27, 2021, 7:47 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने जीएसटी चोरी मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपियों पर आरोप है कि 1180 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर टैक्स लाभ लिया है.

GST evasion by fake bills Jaipur, Rajasthan HC
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी (GST evasion worth crores of rupees Jaipur) मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी रामचंद्र विश्नोई, हिम्मत सिंह और हेमंत त्यागी की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि वे बेकसूर हैं और उन्हें मामला में फंसाया गया है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रवीण जांगिड़ प्रकरण में मुख्य आरोपी है. प्रकरण में प्रवीण जांगिड़ को भी पहले भी जमानत का लाभ दिया जा चुका है. वहीं याचिकाकर्ता दस जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. विभाग की ओर से प्रकरण के सारे दस्तावेज पूर्व में ही जब्त किए जा चुके हैं. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए.

यह भी पढ़ें. BJP Rajasthan Politics : कमजोर पकड़ वाले क्षेत्र पर भाजपा का फोकस, जयपुर के साथ अब अन्य स्थानों पर होंगे बड़े आयोजन...

इसका विरोध करते हुए सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 1180 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर 158 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट और 80 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ लिया है. मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी (GST evasion worth crores of rupees Jaipur) मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी रामचंद्र विश्नोई, हिम्मत सिंह और हेमंत त्यागी की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि वे बेकसूर हैं और उन्हें मामला में फंसाया गया है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रवीण जांगिड़ प्रकरण में मुख्य आरोपी है. प्रकरण में प्रवीण जांगिड़ को भी पहले भी जमानत का लाभ दिया जा चुका है. वहीं याचिकाकर्ता दस जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. विभाग की ओर से प्रकरण के सारे दस्तावेज पूर्व में ही जब्त किए जा चुके हैं. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए.

यह भी पढ़ें. BJP Rajasthan Politics : कमजोर पकड़ वाले क्षेत्र पर भाजपा का फोकस, जयपुर के साथ अब अन्य स्थानों पर होंगे बड़े आयोजन...

इसका विरोध करते हुए सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 1180 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर 158 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट और 80 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ लिया है. मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.