ETV Bharat / city

HC ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 के मामले में दिव्यांग को दी राहत, चयन प्रक्रिया में शामिल करने का दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 के एक मामले में याचिकाकर्ता दिव्यांग को राहत देते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का परिणाम बिना अनुमति जारी करने पर रोक लगाते हुए मुख्य सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है.

Rajasthan High Court, दिव्यांग को राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग याचिकाकर्ता के मामले में दिया आदेश
author img

By

Published : Jul 8, 2020, 3:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में एक दिव्यांग के साथ भेदभाव करने के मामले में सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दिव्यांग को राहत देते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है. मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का परिणाम बिना अनुमति जारी करने पर रोक लगाते हुए मुख्य सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है.

पढ़ें: RUHS अस्पताल की दूसरी मंजिल से नीचे कूदा कोरोना पॉजिटिव मरीज, मौत

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने ये आदेश किशनलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता कोमल कुमारी गिरी ने अदालत को बताया कि कनिष्ठ सहायक भर्ती में दिव्यांग वर्ग की कटऑफ 139 गई थी, जबकि याचिकाकर्ता के कट ऑफ से कहीं अधिक 212 अंक आए थे. कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले 29 जून को आदेश जारी कर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जबकि याचिकाकर्ता के अंक अधिक होने के बावजूद उसके साथ भेदभाव करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया.

पढ़ें: विधायकों से कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे आवास, नए नियम जारी

इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में एक दिव्यांग के साथ भेदभाव करने के मामले में सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दिव्यांग को राहत देते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है. मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का परिणाम बिना अनुमति जारी करने पर रोक लगाते हुए मुख्य सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है.

पढ़ें: RUHS अस्पताल की दूसरी मंजिल से नीचे कूदा कोरोना पॉजिटिव मरीज, मौत

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने ये आदेश किशनलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता कोमल कुमारी गिरी ने अदालत को बताया कि कनिष्ठ सहायक भर्ती में दिव्यांग वर्ग की कटऑफ 139 गई थी, जबकि याचिकाकर्ता के कट ऑफ से कहीं अधिक 212 अंक आए थे. कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले 29 जून को आदेश जारी कर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जबकि याचिकाकर्ता के अंक अधिक होने के बावजूद उसके साथ भेदभाव करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया.

पढ़ें: विधायकों से कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे आवास, नए नियम जारी

इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.