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HC ने भर्तियों में आर्थिक पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देने पर मांगा जवाब...

राज्य सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण दे रही है, जबकि आर्थिक पिछडों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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Published : Aug 17, 2019, 8:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आंगनबाडी पर्यवेक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए गत फरवरी माह में अधिसूचनाएं जारी हुई थी.

यह भी पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET काउंसलिंग के मॉपअप राउंड पर लगाई रोक

राज्य सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण दे रही है, जबकि आर्थिक पिछडों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जबकि दोनों अधिसूचनाएं एक समय ही लागू की गई थी. ऐसे में सरकार आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आंगनबाडी पर्यवेक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए गत फरवरी माह में अधिसूचनाएं जारी हुई थी.

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राज्य सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण दे रही है, जबकि आर्थिक पिछडों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जबकि दोनों अधिसूचनाएं एक समय ही लागू की गई थी. ऐसे में सरकार आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आंगनबाडी पर्यवेक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में आर्थिक पिछडा वर्ग को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिकाओं में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक पिछडों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए गत फरवरी माह में अधिसूचनाएं जारी हुई थी। राज्य सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण दे रही है। जबकि आर्थिक पिछडों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोनों अधिसूचनाएं एक समय ही लागू की गई थी। ऐसे में सरकार आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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