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EWS कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने नियम बदला...यहां समझें पूरा बदलाव

राजस्थान के EWS उम्मीदवारों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से डेढ़ वर्ष पूर्व बड़ा फैसला करते हुए इसके नियम में बदलाव (Rajasthan Government Extended EWS Certificate Validity) किया है. यहां समझें पूरा बदलाव...

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Published : May 7, 2022, 11:33 AM IST

Social Justice & Empowerment Department
EWS सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए मान्य

जयपुर. राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया जाता है. इसके लिए लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section) बनवाना पड़ता है. वर्ष 2019 से ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण शुरू हुआ था. तब से 1 वर्ष की वैधता का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता रहा है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से डेढ़ वर्ष पूर्व बड़ा फैसला करते हुए इसके नियम में बदलाव किया है.

राजस्थान के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Rajasthan EWS Candidates) के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब यहां के कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (Rajasthan Candidates EWS Certificate) की मान्यता तीन साल कर दी गई है. पहले ईडब्लयूएस कैंडिडेट्स का ये सर्टिफिकेट केवल एक साल के लिए मान्य होता था. उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराना होता था.

पढ़ें- बड़ी खबर: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी रोडवेज में कर सकेंगे मुफ्त सफर

जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब उन्हें नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभ्यर्थियों के पुराने सर्टिफिकेट के साथ ही एक शपथ पत्र आएगा. ऐसे अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक अपने सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का (EWS certificate validity extended for 3 years) प्रारूप जारी किया है.

ऐसे उठा सकते हैं फायदा : राजस्थान के ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू हुआ है. इसके तहत अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्ति की आय और संपत्ति प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं है तो व्यक्ति स्वयं सत्यापित कर शपथ पत्र दे सकता है. उस स्थिति में अब ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को 3 साल तक उसका लाभ मिलेगा. इसके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं.

पढ़ें- CUET 2022: NTA ने 22 मई तक बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन तिथि, 25 से 31 मई तक करेक्शन विंडो भी खुलेगी

जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में रीट भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के पोर्टल में तकनीकी खराबी सबसे बड़ी समस्या है. इधर रीट भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) की आवेदन प्रक्रिया चलने से सरवर पर लोड ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से एसडीएम को बकायदा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने पड़े थे. रीट भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसके अलावा रीट भर्ती 2021 के लेवल वन में जिन अभ्यर्थियों का सलेक्शन हुआ है, उन्हें भी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है.

हर साल अप्रैल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. सरकार इस सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल के लिए जारी करती है. हर साल 31 मार्च को इस सर्टिफिकेट की वैधता पूरी हो जाती है. ऐसे में इस आदेश के बाद लोगों को हर साल दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

जयपुर. राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया जाता है. इसके लिए लोगों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section) बनवाना पड़ता है. वर्ष 2019 से ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण शुरू हुआ था. तब से 1 वर्ष की वैधता का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता रहा है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से डेढ़ वर्ष पूर्व बड़ा फैसला करते हुए इसके नियम में बदलाव किया है.

राजस्थान के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Rajasthan EWS Candidates) के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब यहां के कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (Rajasthan Candidates EWS Certificate) की मान्यता तीन साल कर दी गई है. पहले ईडब्लयूएस कैंडिडेट्स का ये सर्टिफिकेट केवल एक साल के लिए मान्य होता था. उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराना होता था.

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जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अब उन्हें नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभ्यर्थियों के पुराने सर्टिफिकेट के साथ ही एक शपथ पत्र आएगा. ऐसे अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक अपने सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का (EWS certificate validity extended for 3 years) प्रारूप जारी किया है.

ऐसे उठा सकते हैं फायदा : राजस्थान के ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू हुआ है. इसके तहत अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्ति की आय और संपत्ति प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं है तो व्यक्ति स्वयं सत्यापित कर शपथ पत्र दे सकता है. उस स्थिति में अब ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को 3 साल तक उसका लाभ मिलेगा. इसके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में रीट भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के पोर्टल में तकनीकी खराबी सबसे बड़ी समस्या है. इधर रीट भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) की आवेदन प्रक्रिया चलने से सरवर पर लोड ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से एसडीएम को बकायदा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने पड़े थे. रीट भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसके अलावा रीट भर्ती 2021 के लेवल वन में जिन अभ्यर्थियों का सलेक्शन हुआ है, उन्हें भी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है.

हर साल अप्रैल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. सरकार इस सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल के लिए जारी करती है. हर साल 31 मार्च को इस सर्टिफिकेट की वैधता पूरी हो जाती है. ऐसे में इस आदेश के बाद लोगों को हर साल दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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