ETV Bharat / city

स्कूल फीस मामले में राज्य सरकार ने दी एकलपीठ के आदेश को चुनौती - News related to rajasthan high court

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट देने के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील पेश कर दी है. मामले में सुनील समदड़िया की ओर से पेश अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है.

school fees case
school fees case
author img

By

Published : Sep 28, 2020, 9:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट देने को लेकर एकलपीठ की ओर से दिए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील पेश कर दी है. वहीं मामले में सुनील समदड़िया की ओर से पेश अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है.

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने प्रकरण में निशा फाउंडेशन और अन्य को पक्षकार भी बना लिया है.

फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने बीते 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी. वहीं एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षण नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फ़ीसदी वसूलने की छूट दे दी. जबकि नियमानुसार याचिका में मांग की गई फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता.

कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया

इसके अलावा एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन को मुख्य याचिकाकर्ता मानते हुए आदेश दिया था. जबकि यह एसोसिएशन पंजीकृत ही नहीं है. वहीं एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को स्थगित किए बिना ही 70 फीसदी फीस वसूली के आदेश दे दिए. इसके अलावा कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया है. अपील में गुहार की गई है की एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट देने को लेकर एकलपीठ की ओर से दिए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील पेश कर दी है. वहीं मामले में सुनील समदड़िया की ओर से पेश अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है.

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने प्रकरण में निशा फाउंडेशन और अन्य को पक्षकार भी बना लिया है.

फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने बीते 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी. वहीं एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षण नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फ़ीसदी वसूलने की छूट दे दी. जबकि नियमानुसार याचिका में मांग की गई फाइनल रिलीफ को अंतरिम आदेश में नहीं दिया जा सकता.

कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया

इसके अलावा एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन को मुख्य याचिकाकर्ता मानते हुए आदेश दिया था. जबकि यह एसोसिएशन पंजीकृत ही नहीं है. वहीं एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को स्थगित किए बिना ही 70 फीसदी फीस वसूली के आदेश दे दिए. इसके अलावा कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस को अलग से भी नहीं दर्शाया है. अपील में गुहार की गई है की एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.