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राजस्थान: निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 31 दिसंबर तक रोक

निर्वाचन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है. निर्वाचन आयोग ने इन (Stay on transfers of election staff) तबादलों पर 31 दिसम्बर तक रोक लगाई है. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में चल रहे आधार एकीकरण के काम चलते निर्वाचन विभाग की अनुमति के तबादला नहीं होगी.

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Published : Aug 8, 2022, 8:37 PM IST

जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में आधारिक सर्वे का काम (Stay on transfers of election staff) चल रहा है. निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे इस अभियान के बीच निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है. निर्वाचन विभाग ने इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बिना अनुमति तबादला नहीं करने के लिए आदेश जारी किया है.

यह कहा आदेश में: निर्वाचन विभाग की जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के (Rajasthan Election department) निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 अगस्त, 2022 से किया जा रहा है. इसके साथ पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां (Pre Revision Activities) प्रारंभ हो गई है. इसके अतिरिक्त 1 अगस्त से प्ररूप-6बी में मौजूदा मतदाताओं से आधार एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है. आयोग की ओर से निर्धारित ये कार्यक्रम समयबद्ध रूप से किए जाने हैं.

Rajasthan Election department Order
राजस्थान निर्वाचन विभाग का आदेश

पढ़ें.Transfer orders: 1681 प्रिंसिपल और समकक्ष स्तर के अधिकारियों का तबादला

ऐसे में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रशिक्षित बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, बीएलओ का कोई पद रिक्त नहीं है और किसी भी बीएलओ के पास दोहरा कार्यभार नहीं है. साथ ही किसी भी बीएलओ/बीएलओ सुपरवाईजर्स को 31 दिसंबर, 2022 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना हटाया नहीं जाएगा.

जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में आधारिक सर्वे का काम (Stay on transfers of election staff) चल रहा है. निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे इस अभियान के बीच निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है. निर्वाचन विभाग ने इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बिना अनुमति तबादला नहीं करने के लिए आदेश जारी किया है.

यह कहा आदेश में: निर्वाचन विभाग की जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के (Rajasthan Election department) निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 अगस्त, 2022 से किया जा रहा है. इसके साथ पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां (Pre Revision Activities) प्रारंभ हो गई है. इसके अतिरिक्त 1 अगस्त से प्ररूप-6बी में मौजूदा मतदाताओं से आधार एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है. आयोग की ओर से निर्धारित ये कार्यक्रम समयबद्ध रूप से किए जाने हैं.

Rajasthan Election department Order
राजस्थान निर्वाचन विभाग का आदेश

पढ़ें.Transfer orders: 1681 प्रिंसिपल और समकक्ष स्तर के अधिकारियों का तबादला

ऐसे में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रशिक्षित बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, बीएलओ का कोई पद रिक्त नहीं है और किसी भी बीएलओ के पास दोहरा कार्यभार नहीं है. साथ ही किसी भी बीएलओ/बीएलओ सुपरवाईजर्स को 31 दिसंबर, 2022 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना हटाया नहीं जाएगा.

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