जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं में 15 जून 2021 तक रिक्त हुए पदों पर ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया है.
चित्रा गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में सभी 33 जिलों में 25 सरपंच, 39 उप सरपंच एवं 1226 वार्ड पंचों के पदों के लिए 20 सितंबर को लोकसूचना जारी हो जाएगी. 22 सितंबर को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत मुख्यालय पर नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे. 23 सितंबर को प्रातः 10 बजे से प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी.
इसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा. सचिव ने बताया कि 28 सितंबर को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी.
उपसरपंच का चुनाव 29 सितंबर को करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरपंच पद के उप चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से एवं वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे. गुप्ता ने बताया कि उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तक लागू हो जायेंगे, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे. उन्होंने कहा कि संबंधित वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता की अवधि के दौरान नवीन विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे.