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बड़ी खबर : कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच छूट का दायरा बढ़ा, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खुले - rajasthan corona guideline

पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है. कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए छूट का दायरा बढ़ा दिया है.

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छूट का दायरा बढ़ा
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Published : Sep 17, 2021, 8:47 PM IST

Updated : Sep 17, 2021, 11:33 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है. हालांकि, आमजन को कोविड को लेकर उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखने की अपील भी गई है.

क्या है दिशा-निर्देश : (विवाह आयोजन के संबंध) - शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

पढ़ें : राजस्थान वैक्सीन अभियान : 5.25 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन डोज..चिकित्सा विभाग का दावा- आपूर्ति पर्याप्त

शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में - प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक)/कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है. राज्य के सरकारी/निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20 सितंबर से और कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी.

सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. साथ ही नियमित कक्षाओं में छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति (कक्ष की क्षमता) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को पहले माता-पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी. यदि कोई अभिभावक ऑफलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो उन पर संस्थान दबाव नहीं बनाएंगे.

स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी. जारी निर्देश के तहत अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में और आवागमन के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा.किसी विद्यार्थी/स्टाफ ने यदि मास्क नहीं लगाया है तो उसे शिक्षण संस्थान मास्क उपलब्ध कराएगा. स्कूलों में आने वाले सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी. साथ ही परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी. संस्थान परिसर के कैंटिन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा. सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को हर दिन क्लास रूम से लेकर पूरे परिसर को सेनेटाइज कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसके तहत स्कूलों में आने वाली स्टेशनरियों समेत अन्य उपकरणों को भी सेनेटाइज करना होगा.

पढ़ें : Rajasthan High Court : कुरैशी राजस्थान के होंगे नए सीजे, महांति जाएंगे त्रिपुरा

सरकार ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को कोरोना लक्षण मिलता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिए बंद रखा जाएगा. साथ ही कोविड लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए संस्थान की तरफ से एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. सरकार ने जनजातीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालय / आश्रम, छात्रावास और मां बाड़ी केन्द्रों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 20 सितम्बर से खोलने की अनुमति दी गई है. इसके संबंध में विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. सरकारी की ओर से जारी निर्देश 20 सितम्बर को सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगे.

रेस्टोरेंट, थियेटर को सुबह 9 से रात 9 बजे तक अनुमति : सरकार की ओर से जारी निर्देश के तहत रेस्टोरेंट को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक उन व्यक्तियों के लिए खोले जा सकेंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो. जारी निर्देश के मुताबिक जिम/योगा सेंटर को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार स्वीमिंग पूल भी 20 सितंबर के बाद खुल सकेंगे. लेकिन जिन्होंने कोविड की कम से कम एक डोज लगवा ली है, उन्हें ही अनुमति दी जाएगी.

पशु हॉट मेले अनुमति के बाद लग सकेंगे : जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश में पशु हाट मेलों का आयोजन 20 सितंबर के बाद हो सकेगा. लेकिन इसके लिए पहले जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी. साथ ही पशु हॉट मेले स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालित हो सकेंगे. साथ ही प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम सुबह 8 से रात 10 बजे तक 200 व्यक्तियों की अनुमति के साथ हो सकेंगे. लेकिन इन कार्यक्रमों में कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना कार्यक्रम के दौरान करनी होगी. सरकार ने सामाजिक कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी है.

नो मास्क, नो मुवमेंट की सख्ती से पालना कराने के निर्देश : सरकार ने जारी निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्तों को 'नो मास्क, नो मुवमेंट' की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवश्यकता के मुताबिक सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे. जिला प्रशासन क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी रखेंगे. साथ ही एनसीसी, एनएसएस, जन अनुशासन कमेटियों का सहयोग लेते हुए प्रशासन लोगों को कोविड के प्रति जागरुक किया जाएगा.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है. हालांकि, आमजन को कोविड को लेकर उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखने की अपील भी गई है.

क्या है दिशा-निर्देश : (विवाह आयोजन के संबंध) - शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

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शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में - प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक)/कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है. राज्य के सरकारी/निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20 सितंबर से और कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी.

सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. साथ ही नियमित कक्षाओं में छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति (कक्ष की क्षमता) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को पहले माता-पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी. यदि कोई अभिभावक ऑफलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो उन पर संस्थान दबाव नहीं बनाएंगे.

स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी. जारी निर्देश के तहत अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में और आवागमन के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा.किसी विद्यार्थी/स्टाफ ने यदि मास्क नहीं लगाया है तो उसे शिक्षण संस्थान मास्क उपलब्ध कराएगा. स्कूलों में आने वाले सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी. साथ ही परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी. संस्थान परिसर के कैंटिन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा. सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को हर दिन क्लास रूम से लेकर पूरे परिसर को सेनेटाइज कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसके तहत स्कूलों में आने वाली स्टेशनरियों समेत अन्य उपकरणों को भी सेनेटाइज करना होगा.

पढ़ें : Rajasthan High Court : कुरैशी राजस्थान के होंगे नए सीजे, महांति जाएंगे त्रिपुरा

सरकार ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को कोरोना लक्षण मिलता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिए बंद रखा जाएगा. साथ ही कोविड लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए संस्थान की तरफ से एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. सरकार ने जनजातीय विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालय / आश्रम, छात्रावास और मां बाड़ी केन्द्रों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 20 सितम्बर से खोलने की अनुमति दी गई है. इसके संबंध में विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे. सरकारी की ओर से जारी निर्देश 20 सितम्बर को सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगे.

रेस्टोरेंट, थियेटर को सुबह 9 से रात 9 बजे तक अनुमति : सरकार की ओर से जारी निर्देश के तहत रेस्टोरेंट को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक उन व्यक्तियों के लिए खोले जा सकेंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो. जारी निर्देश के मुताबिक जिम/योगा सेंटर को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार स्वीमिंग पूल भी 20 सितंबर के बाद खुल सकेंगे. लेकिन जिन्होंने कोविड की कम से कम एक डोज लगवा ली है, उन्हें ही अनुमति दी जाएगी.

पशु हॉट मेले अनुमति के बाद लग सकेंगे : जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश में पशु हाट मेलों का आयोजन 20 सितंबर के बाद हो सकेगा. लेकिन इसके लिए पहले जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी. साथ ही पशु हॉट मेले स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालित हो सकेंगे. साथ ही प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम सुबह 8 से रात 10 बजे तक 200 व्यक्तियों की अनुमति के साथ हो सकेंगे. लेकिन इन कार्यक्रमों में कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना कार्यक्रम के दौरान करनी होगी. सरकार ने सामाजिक कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी है.

नो मास्क, नो मुवमेंट की सख्ती से पालना कराने के निर्देश : सरकार ने जारी निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्तों को 'नो मास्क, नो मुवमेंट' की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवश्यकता के मुताबिक सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे. जिला प्रशासन क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी रखेंगे. साथ ही एनसीसी, एनएसएस, जन अनुशासन कमेटियों का सहयोग लेते हुए प्रशासन लोगों को कोविड के प्रति जागरुक किया जाएगा.

Last Updated : Sep 17, 2021, 11:33 PM IST
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