जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने एपीओ स्कूल व्याख्याता का महज 11 दिन में दो जगह पदस्थापन करने के मामले में दूसरी बार के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश दिनेश कुमार शर्मा की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर विभाग ने उसे गत 22 दिसंबर को एपीओ कर दिया. वहीं स्कूल निदेशक ने इसी दिन अपीलार्थी का तबादला कोटा के खेडली तंवरान स्थित स्कूल में कर दिया. जहां अपीलार्थी ने 23 दिसंबर को पदभार ग्रहण कर लिया.
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अपील में कहा गया कि दो सप्ताह से भी कम समय में 4 जनवरी को उसका फिर से रामगंज मंडी स्थित बालिका स्कूल में तबादला कर दिया. ऐसे में अत्याधिक अल्प समय में किए गए इस तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 4 जनवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.