जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से नियमों के विपरीत जाकर किए गए करीब एक दर्जन द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है. अधिकरण के चैयरमेन रविशंकर श्रीवास्तव और सदस्य मातादीन शर्मा की खंडपीठ ने प्रेमलता शर्मा और अन्य की अपीलों पर दिए हैं.
अधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि तबादला आदेशों को देखने से लगता है कि इनको जारी करते समय टीए नियमों की पालना नहीं की गई है. अपीलों में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अधिकरण को बताया कि शिक्षा विभाग के अजमेर मंडल के निदेशक ने गत 30 सितंबर को प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए संभाग के करीब एक दर्जन द्वितीय श्रेणी शिक्षकों का अलग-अलग जगह तबादला कर दिया.
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नियमों के तहत प्रशासनिक हित में तबादला करने पर संबंधित कर्मचारियों को टीए, डीए का भुगतान किया जाता है. कर्मचारी की इच्छा पर तबादला होने पर ही इसका भुगतान नहीं किया जाता. इसके बावजूद तबादले के लिए न तो अपीलार्थियों से उनकी इच्छा पूछी गई और न ही टीए, डीए का भुगतान किया गया. ऐसे में तबादला आदेशों को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया है.