ETV Bharat / city

चिरंजीवी योजना के लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा, इन दुर्घटनाओं के होने पर मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मौत अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गहलोत सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Rajasthan Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) की शुरुआत की है. लोगों को कैसे मिलेगा लाभ, यहां जानिए...

CM Ashok Gehlot
सीएम अशोक गहलोत
author img

By

Published : May 1, 2022, 10:01 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर (Free Accidental Insurance of Rupees Five Lakh) पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा. बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर (Free Accidental Insurance of Rupees Five Lakh) पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा. बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

पढ़ें : निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ, रामलाल शर्मा ने CM गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

पढे़ं : चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना : SMS अस्पताल का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.