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ACB ने राजाराम और ओमकार सप्रे के वॉयस सैंपल की मांगी अनुमति - राजाराम गुर्जर मामला

बीवीजी कंपनी के 276 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में ग्रेटर निगम की पूर्व मेयर के पति राजाराम गुर्जर और कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे की वॉयस सैंपल लेने के लिए एसीबी ने सीएमएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है.

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Published : Jul 12, 2021, 8:38 PM IST

जयपुर. एसीबी ने बीवीजी कंपनी के 276 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में ग्रेटर निगम की पूर्व मेयर के पति राजाराम गुर्जर और कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे की वॉयस सैंपल लेने के लिए सीएमएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है. अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए इसे एसीजेएम क्रम-2 अदालत में भेजा है, जहां मंगलवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाएगी.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जब्त की गई पेन ड्राइव में आरोपी राजाराम और ओमकार सप्रे और अन्य की आपस में हुई बातचीत और 20 अप्रैल 2021 को वायरल हुए वीडियो में हुई रिश्वत की मांग, सहमति और राशि का जिक्र है. दोनों आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से इनकार किया है, इसलिए दोनों आरोपियों से वॉयस सैंपल लेकर उनकी एफएसएल जांच करानी है. दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए दोनों के वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी दी जाए.

यह भी पढ़ेंः हाईकोर्ट में सवाल : सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद चयन से वंचित क्यों ?

बता दें, मामले में एसीबी ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 29 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि मामले में दो अन्य आरोपी निंबाराम और संदीप चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

जयपुर. एसीबी ने बीवीजी कंपनी के 276 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में ग्रेटर निगम की पूर्व मेयर के पति राजाराम गुर्जर और कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे की वॉयस सैंपल लेने के लिए सीएमएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है. अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए इसे एसीजेएम क्रम-2 अदालत में भेजा है, जहां मंगलवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाएगी.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जब्त की गई पेन ड्राइव में आरोपी राजाराम और ओमकार सप्रे और अन्य की आपस में हुई बातचीत और 20 अप्रैल 2021 को वायरल हुए वीडियो में हुई रिश्वत की मांग, सहमति और राशि का जिक्र है. दोनों आरोपियों ने वॉयस सैंपल देने से इनकार किया है, इसलिए दोनों आरोपियों से वॉयस सैंपल लेकर उनकी एफएसएल जांच करानी है. दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए दोनों के वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी दी जाए.

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बता दें, मामले में एसीबी ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 29 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि मामले में दो अन्य आरोपी निंबाराम और संदीप चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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