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ऑडियो क्लिप मामला: ACB ने पीसी एक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध कर जांच की शुरू

डीजी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि, राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ACB मुख्यालय पहुंच कर एक ऑडियो क्लिप के आधार पर शिकायत की है. जिस पर ACB ने पीसी एक्ट के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.

rajasthan political Audio clip, राजस्थान न्यूज
डीजी आलोक त्रिपाठी
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Published : Jul 18, 2020, 6:22 PM IST

जयपुर. विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में ACB की ओर से PC-ACT के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. DG ACB डॉ. आलोक त्रिपाठी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शुक्रवार को राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी एसीबी मुख्यालय पहुंच कर एक ऑडियो क्लिप के आधार पर शिकायत पेश की. जिस पर एसीबी ने पीसी एक्ट के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, सबसे पहले ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जाएगी.

डीजी आलोक त्रिपाठी

डीजी डॉ.आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एफआईआर में विधायक भंवर लाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह का नाम दिया गया है. जिसके बारे में एसीबी पड़ताल कर रही है. मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से दिए गए बयान में इन 3 नामों का जिक्र है और इसके अलावा यदि कुछ अन्य लोगों के नाम भी इस प्रकरण में सामने आते हैं, तो फिर वह जांच का विषय है.

पढ़ें- जो विधायक होटल फेयरमाउंट से बाहर है, वो वापस आने के लिए छटपटा रहे हैं: मंत्री रघु शर्मा

डीजी त्रिपाठी ने बताया कि लोक सेवक को प्रलोभन देने का जहां भी कोई मामला सामने आता है, तो एसीबी उसमें पीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच करने के लिए अधिकृत है. पूरे प्रदेश में एसीबी का एकमात्र थाना एसीबी मुख्यालय में है, जिसके चलते पीसी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच शुरू की गई है. एसीबी की ओर से यह मामला आईपीसी की धारा 7 और 7 ए के तहत पीसी एक्ट में दर्ज किया गया है.

पढ़ें- व्यक्ति के नाम को बदनाम करेंगे तो कष्ट होना स्वाभाविक है: कटारिया

FSL की मदद लेगी ACB

डीजी डॉ. आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जो ऑडियो क्लिप एसीबी को दिए गए हैं. उनकी प्रमाणिकता को जांचने के लिए एफएसएल की सहायता ली जाएगी. तफ्तीश की प्रक्रिया लंबी है और तफ्तीश की पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा. एफएसएल की ओर से ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रकरण में एसीबी की ओर से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वॉइस टेस्ट करवाया जाएगा. ऑडियो क्लिप में जिन लोगों की आवाज है वह कौन लोग हैं, उनकी पहचान की जाएगी और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए उनका वॉइस टेस्ट करवाया जाएगा.

जयपुर. विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में ACB की ओर से PC-ACT के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. DG ACB डॉ. आलोक त्रिपाठी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शुक्रवार को राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी एसीबी मुख्यालय पहुंच कर एक ऑडियो क्लिप के आधार पर शिकायत पेश की. जिस पर एसीबी ने पीसी एक्ट के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, सबसे पहले ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच की जाएगी.

डीजी आलोक त्रिपाठी

डीजी डॉ.आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एफआईआर में विधायक भंवर लाल शर्मा, संजय जैन और गजेंद्र सिंह का नाम दिया गया है. जिसके बारे में एसीबी पड़ताल कर रही है. मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से दिए गए बयान में इन 3 नामों का जिक्र है और इसके अलावा यदि कुछ अन्य लोगों के नाम भी इस प्रकरण में सामने आते हैं, तो फिर वह जांच का विषय है.

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डीजी त्रिपाठी ने बताया कि लोक सेवक को प्रलोभन देने का जहां भी कोई मामला सामने आता है, तो एसीबी उसमें पीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच करने के लिए अधिकृत है. पूरे प्रदेश में एसीबी का एकमात्र थाना एसीबी मुख्यालय में है, जिसके चलते पीसी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच शुरू की गई है. एसीबी की ओर से यह मामला आईपीसी की धारा 7 और 7 ए के तहत पीसी एक्ट में दर्ज किया गया है.

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FSL की मदद लेगी ACB

डीजी डॉ. आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जो ऑडियो क्लिप एसीबी को दिए गए हैं. उनकी प्रमाणिकता को जांचने के लिए एफएसएल की सहायता ली जाएगी. तफ्तीश की प्रक्रिया लंबी है और तफ्तीश की पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा. एफएसएल की ओर से ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रकरण में एसीबी की ओर से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वॉइस टेस्ट करवाया जाएगा. ऑडियो क्लिप में जिन लोगों की आवाज है वह कौन लोग हैं, उनकी पहचान की जाएगी और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए उनका वॉइस टेस्ट करवाया जाएगा.

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