जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बच्चों से चूडियां बनवाने वाले अभियुक्त मोहम्मद सरफुद्दीन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मानव तस्कर निरोधक यूनिट और विश्वकर्मा थाना पुलिस ने विश्वकर्मा में किराए के मकान में चल रहे चूडियों के कारखाने पद दबिश देकर चूडियां बनाते बच्चों को बरामद किया था.
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पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उनसे सुबह आठ बजे से रात एक बजे तक काम कराता है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.