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सामान्य वर्ग के खाली पदों पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नति की छूट का प्रावधान रद्द

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का आरक्षण पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति की छूट दी थी.

SC ST Reservation, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal
सामान्य वर्ग के खाली पदों पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नति की छूट का प्रावधान रद्द
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Published : Oct 13, 2020, 11:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का आरक्षण पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति की छूट दी थी.

अधिकरण ने कहा कि एससी एसटी वर्ग के पदों का पूरा रोस्टर भरा होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती. अधिकरण ने यह आदेश पीएचइडी विभाग में AEN से एक्सईएन पद पर पदोन्नति के मामले में सुनील कुमार बाकलीवाल की अपील पर दिए. वहीं अधिकरण ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित करे.

पढ़ें- धौलपुरः पुजारी हत्याकांड मामले के गवाह को जान से मारने का प्रयास, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार

अपील में अधिवक्ता शोभित तिवारी ने बताया कि अपील में कार्मिक विभाग के 13 सितंबर, 2013 और 12 सितंबर, 2019 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें एसटी एससी वर्ग का रोस्टर पॉइंट भरा होने व सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के खाली पद होने पर एससी एसटी वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नति करने की छूट थी.

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार के लिए प्रावधान राज्य सरकार के ही आरक्षण के संबंध में 11 सितंबर 2011 को जारी अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है. ऐसे में विभाग केवल एक परिपत्र के जरिए इस प्रावधान को नहीं बदल सकता.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का आरक्षण पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति की छूट दी थी.

अधिकरण ने कहा कि एससी एसटी वर्ग के पदों का पूरा रोस्टर भरा होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती. अधिकरण ने यह आदेश पीएचइडी विभाग में AEN से एक्सईएन पद पर पदोन्नति के मामले में सुनील कुमार बाकलीवाल की अपील पर दिए. वहीं अधिकरण ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित करे.

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अपील में अधिवक्ता शोभित तिवारी ने बताया कि अपील में कार्मिक विभाग के 13 सितंबर, 2013 और 12 सितंबर, 2019 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें एसटी एससी वर्ग का रोस्टर पॉइंट भरा होने व सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के खाली पद होने पर एससी एसटी वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नति करने की छूट थी.

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार के लिए प्रावधान राज्य सरकार के ही आरक्षण के संबंध में 11 सितंबर 2011 को जारी अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है. ऐसे में विभाग केवल एक परिपत्र के जरिए इस प्रावधान को नहीं बदल सकता.

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