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जयपुरः एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में उतरे सामाजिक कार्यकर्ता - राजस्थान ताजा समाचार

एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में सामाजिक संगठनों की ओर से जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया. संगठनों का कहना है कि प्रशांत भूषण पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दो ट्वीट करने पर अवमानना का दोषी करार दिया गया है.

एडवोकेट प्रशांत भूषण मामला, Advocate Prashant Bhushan case
एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन
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Published : Aug 20, 2020, 5:31 PM IST

जयपुर. एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में गुरुवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया. विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर विरोध प्रकट किया. संगठनों का कहना है कि प्रशांत भूषण देश का सम्मानित वकील हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दो ट्वीट करने पर अवमानना का दोषी करार दिया गया है. जस्टिस अरुण मिश्र की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था.

पढ़ेंः रेनवाल: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस कर रही जांच

अवमानना के मामले में क्या है सजा का प्रावधान:

अब बड़ा सवाल ये है कि अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत द्वारा क्या सजा सुनाई जा सकती है. कानून के जानकारों की मानें तो इस मामले में प्रशांत भूषण को 6 महीने की कैद या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है.

जयपुर. एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में गुरुवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया. विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर विरोध प्रकट किया. संगठनों का कहना है कि प्रशांत भूषण देश का सम्मानित वकील हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दो ट्वीट करने पर अवमानना का दोषी करार दिया गया है. जस्टिस अरुण मिश्र की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था.

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अवमानना के मामले में क्या है सजा का प्रावधान:

अब बड़ा सवाल ये है कि अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत द्वारा क्या सजा सुनाई जा सकती है. कानून के जानकारों की मानें तो इस मामले में प्रशांत भूषण को 6 महीने की कैद या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है.

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