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जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच का 20 प्रतिशत और जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में हुई 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी - 25 percent increase in honorarium by Panchayati Raj Department

प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों को मिलने वाले मानदेय में 20 फीसदी (20 percent increase in honorarium by Panchayati Raj Department) और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मानदेय में यह बढ़ोतरी की है.

honorarium increased by Panchayati Raj Department
ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में हुई 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी
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Published : Apr 7, 2022, 8:24 PM IST

जयपुर. प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों को मिलने वाले मानदेय में 20 फीसदी और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई (25 percent increase in honorarium by Panchayati Raj Department) है. पंचायती राज विभाग ने आदेश निकालते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मानदेय में यह बढ़ोतरी की है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से गुरुवार को की गई बढ़ोतरी के अनुसार जिला प्रमुख का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 12000, प्रधानों का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 8400 और सरपंचों का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4800 किया है. यानी कि सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह से जिला परिषद सदस्यों का मानदेय 500 से बढ़ाकर 600, पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 350 से 420 और ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 200 से बढ़ाकर 240 रुपए किया गया है. इस तरह सदस्यों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

जयपुर. प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों को मिलने वाले मानदेय में 20 फीसदी और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई (25 percent increase in honorarium by Panchayati Raj Department) है. पंचायती राज विभाग ने आदेश निकालते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मानदेय में यह बढ़ोतरी की है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से गुरुवार को की गई बढ़ोतरी के अनुसार जिला प्रमुख का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 12000, प्रधानों का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 8400 और सरपंचों का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 4800 किया है. यानी कि सभी जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह से जिला परिषद सदस्यों का मानदेय 500 से बढ़ाकर 600, पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 350 से 420 और ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 200 से बढ़ाकर 240 रुपए किया गया है. इस तरह सदस्यों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

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