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Debate on sentence of charge completed: मासूम से रेप व मर्डर केस के अभियुक्त की सजा पर फैसला 10 को

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को चार साल की मासूम से रेप व मर्डर के (Poxo court will sentence the accused of rape on February 10)अभियुक्त की सजा पर बहस पूरी हो गई है. अदालत अभियुक्त को 10 फरवरी को सजा सुनाएगी.

Debate on sentence of charge completed
रेप के अभियुक्त की सजा पर बहस पूरी.
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Published : Feb 8, 2022, 9:47 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट में मंगलवार को नरैना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की मासूम से रेप व मर्डर के अभियुक्त सुरेश की (Debate on sentence of charge completed ) सजा के बिन्दु पर बहस पूरी हो गई. अदालत मामले में (Poxo court will sentence the accused of rape on February 10) 10 फरवरी को सजा का एलान करेगी.

सजा के बिन्दु पर अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह शादीशुदा है और जल्द ही पिता बनने वाला है. इसके अलावा परिवार में उसकी मां है. यदि उसे फांसी की सजा दी गई तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा. उससे जीवन में पहला अपराध हुआ है. इसलिए उसके प्रति नरमी रखी जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीपी महावीर किशनावत ने कहा कि अभियुक्त ने एक 4 साल की मासूम का किडनैप करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. यह अपराध जघन्य और दुर्लभतम अपराध है. इसलिए अभियुक्त को फांसी की सजा दी जाए.

पढ़ेंः नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया...पीड़िता बयान से मुकरी तो साक्ष्य के आधार पर सुनाया फैसला

गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में गत दिनों अभियुक्त सुरेश को मर्डर व रेप का दोषी करार दिया है. मामले के अनुसार परिवादी ने 12 अगस्त को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी बीती राज घर के नजदीक थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. वहीं कुछ देर बाद पुलिस को पास की तलाई में बच्ची का शव मिला था. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में हत्या से पूर्व मृतका के साथ दुष्कर्म होने की भी पुष्टि हुई. पुलिस ने 13 अगस्त को सुरेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट में मंगलवार को नरैना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की मासूम से रेप व मर्डर के अभियुक्त सुरेश की (Debate on sentence of charge completed ) सजा के बिन्दु पर बहस पूरी हो गई. अदालत मामले में (Poxo court will sentence the accused of rape on February 10) 10 फरवरी को सजा का एलान करेगी.

सजा के बिन्दु पर अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह शादीशुदा है और जल्द ही पिता बनने वाला है. इसके अलावा परिवार में उसकी मां है. यदि उसे फांसी की सजा दी गई तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा. उससे जीवन में पहला अपराध हुआ है. इसलिए उसके प्रति नरमी रखी जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीपी महावीर किशनावत ने कहा कि अभियुक्त ने एक 4 साल की मासूम का किडनैप करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. यह अपराध जघन्य और दुर्लभतम अपराध है. इसलिए अभियुक्त को फांसी की सजा दी जाए.

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गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में गत दिनों अभियुक्त सुरेश को मर्डर व रेप का दोषी करार दिया है. मामले के अनुसार परिवादी ने 12 अगस्त को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी बीती राज घर के नजदीक थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. वहीं कुछ देर बाद पुलिस को पास की तलाई में बच्ची का शव मिला था. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में हत्या से पूर्व मृतका के साथ दुष्कर्म होने की भी पुष्टि हुई. पुलिस ने 13 अगस्त को सुरेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था.

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