जयपुर. प्रदेश सरकार के निर्देश पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 (Rajasthan Land Revenue Act 2007) में कृषि भूमि पर सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाकर अब इसमें बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र को भी शामिल किया गया है.
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (Rajasthan Renewable Energy Corporation decision) के सीएमडी और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी दी है. अग्रवाल के अनुसार इस संबंध में संशोधन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. संशोधन जारी होने से प्रदेश में पंजीकृत लगभग 162 मेगावाट क्षमता के बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिए कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादकों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में राहत मिलने के साथ-साथ उनके समय की भी बचत होगी. भविष्य में आने वाले बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादकों को भी इसका फायदा मिलेगा. राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों को लेकर इस फैसले (Decision regarding wind and solar power plant in Rajasthan) से संयंत्र स्थापित करने वालों को फायदा मिलेगा.