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युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कारावास, 35 हजार जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार मेघवाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सत्र न्यायालय न्यूज , Session court news
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Published : Jan 24, 2020, 9:21 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार मेघवाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य को राहत से इनकार

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि अभियुक्त ने 17 वर्षीय पीड़िता को फेसबुक पर दोस्त बनाकर अपने जाल में फंसाया और मई 2014 को उसे झांसा देकर एक कमरे पर ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

वहीं, पीड़िता की जब तबीयत खराब हुई, तब जांच में पता चला कि वह गर्भवती है. इस पर पीड़िता के पिता ने 24 अगस्त को गांधीनगर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार मेघवाल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य को राहत से इनकार

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि अभियुक्त ने 17 वर्षीय पीड़िता को फेसबुक पर दोस्त बनाकर अपने जाल में फंसाया और मई 2014 को उसे झांसा देकर एक कमरे पर ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

वहीं, पीड़िता की जब तबीयत खराब हुई, तब जांच में पता चला कि वह गर्भवती है. इस पर पीड़िता के पिता ने 24 अगस्त को गांधीनगर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास कुमार मेघवाल को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि अभियुक्त ने 17 वर्षीय पीडिता को फेसबुक पर दोस्त बनाकर अपने जाल में फंसाया और मई 2014 को उसे झांसा देकर झालाना इलाके में रिश्तेदार के कमरे पर ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं हैदराबाद में अध्ययरत पीडिता की वहां तबीयत खराब हो गई। जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। इस पर पीडिता के पिता ने 24 अगस्त को गांधीनगर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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