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धारा 144 के तहत नए आदेशः नौकरों के सत्यापन, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सिम कार्ड से जुड़ा है मामला, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई - एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर

पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 के तहत तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, Jaipur Police Commissionerate
धारा 144 के तहत नए आदेश
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Published : Sep 29, 2021, 6:09 PM IST

Updated : Sep 29, 2021, 7:21 PM IST

जयपुर. राजधानी में लगातार बढ़ते विभिन्न अपराधों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से धारा 144 के तहत तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं. तीनों ही आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से जारी किए गए यह आदेश आम जनता, व्यापारी व टेलीकॉम कंपनी से संबंधित हैं. जिसके तहत नौकरों का सत्यापन कराने, सिम कार्ड बेचने और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश द्वारा यह तीनों आदेश जारी किए गए हैं.

धारा 144 के तहत नए आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि राजधानी में घटित होने वाले अनेक अपराधिक प्रकरण को देखते हुए तीन विशेष आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें पहला आदेश मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर काम के लिए रखे जाने वाले नौकर या कार्मिकों के सत्यापन से संबंधित है. राजधानी में कई ऐसे अपराध घटित हुए हैं जिसमें घरेलू काम के लिए रखे गए नौकर या दुकान पर रखे गए कार्मिक की ओर से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी या लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है.

इन तमाम प्रकरणों में पीड़ित की ओर से नौकरों या कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाना सामने आया है. जिसे देखते हुए जयपुर की जनता और तमाम व्यापारियों के लिए नौकरों या कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य करते हुए धारा 144 के तहत आदेश निकाले गए हैं.

टेलीकॉम कंपनियों के लिए विशेष आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि धारा 144 के तहत दूसरा आदेश विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया गया है. जिसके तहत बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. राजधानी में घटित अनेक अपराधों में बदमाशों की ओर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड खरीद कर वारदातों को अंजाम दिया गया है.

पढ़ेंः हरीश चौधरी की पंजाब राजनीति में अहम भूमिका! सिद्धु के इस्तीफे के बाद फिर कांग्रेस आलाकमान ने किया आगे

इसे देखते हुए तमाम टेलीकॉम कंपनियों को बिना डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के सिम कार्ड नहीं बेचने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके बावजूद भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी व्यक्ति को सिम कार्ड बेचा जाता है और उसका प्रयोग अपराधिक वारदातों में किया जाता है तो पुलिस सिम कार्ड बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से संबंधित आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि धारा 144 के तहत तीसरा आदेश मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से संबंधित जारी किया गया है. जिसके तहत तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अपार्टमेंट पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है.

राजधानी में जब भी कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस को बदमाशों का पहला क्लू वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से ही प्राप्त होता है. इसे ध्यान में रखते हुए तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट और ऐसे स्थान जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है.

जयपुर. राजधानी में लगातार बढ़ते विभिन्न अपराधों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से धारा 144 के तहत तीन महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं. तीनों ही आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से जारी किए गए यह आदेश आम जनता, व्यापारी व टेलीकॉम कंपनी से संबंधित हैं. जिसके तहत नौकरों का सत्यापन कराने, सिम कार्ड बेचने और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश द्वारा यह तीनों आदेश जारी किए गए हैं.

धारा 144 के तहत नए आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि राजधानी में घटित होने वाले अनेक अपराधिक प्रकरण को देखते हुए तीन विशेष आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें पहला आदेश मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर काम के लिए रखे जाने वाले नौकर या कार्मिकों के सत्यापन से संबंधित है. राजधानी में कई ऐसे अपराध घटित हुए हैं जिसमें घरेलू काम के लिए रखे गए नौकर या दुकान पर रखे गए कार्मिक की ओर से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी या लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है.

इन तमाम प्रकरणों में पीड़ित की ओर से नौकरों या कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाना सामने आया है. जिसे देखते हुए जयपुर की जनता और तमाम व्यापारियों के लिए नौकरों या कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य करते हुए धारा 144 के तहत आदेश निकाले गए हैं.

टेलीकॉम कंपनियों के लिए विशेष आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि धारा 144 के तहत दूसरा आदेश विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया गया है. जिसके तहत बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. राजधानी में घटित अनेक अपराधों में बदमाशों की ओर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड खरीद कर वारदातों को अंजाम दिया गया है.

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इसे देखते हुए तमाम टेलीकॉम कंपनियों को बिना डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के सिम कार्ड नहीं बेचने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके बावजूद भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी व्यक्ति को सिम कार्ड बेचा जाता है और उसका प्रयोग अपराधिक वारदातों में किया जाता है तो पुलिस सिम कार्ड बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से संबंधित आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि धारा 144 के तहत तीसरा आदेश मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से संबंधित जारी किया गया है. जिसके तहत तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अपार्टमेंट पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है.

राजधानी में जब भी कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस को बदमाशों का पहला क्लू वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से ही प्राप्त होता है. इसे ध्यान में रखते हुए तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट और ऐसे स्थान जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है.

Last Updated : Sep 29, 2021, 7:21 PM IST
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