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जयपुरः पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का चरित्र जांचती है पुलिस - पासपोर्ट अथॉरिटी

जयपुर में यदि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से बाहर दूसरे देश में यात्रा करनी है तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बेहद आवश्यक है. पासपोर्ट ना केवल उस व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है बल्कि सरकार की ओर से अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. इसके लिए एक विशेष शाखा बनाई हुई है जो केवल पासपोर्ट के लिए आए आवेदन के अनुसार आवेदनकर्ता का चरित्र जांचने का काम करती है.

पासपोर्ट आवेदन की खबर, Passport application news
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की होगी चरित्र की जांच
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Published : Mar 7, 2021, 6:05 PM IST

जयपुर. यदि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से बाहर दूसरे देश में यात्रा करनी है तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बेहद आवश्यक है. पासपोर्ट ना केवल उस व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है बल्कि सरकार की ओर से अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है.

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की होगी चरित्र की जांच

पढ़ेंः मैं भी अपनी मां की तरह भाजपा के दीपक को कभी बुझने नहीं दूंगी: वसुंधरा

वहीं, पासपोर्ट जारी करने से पहले ही यह तमाम चीज सुनिश्चित की जाती है कि जिस व्यक्ति की ओर से पासपोर्ट के लिए किया गया है उसका चरित्र कैसा है और इसके साथ ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनकी प्रमाणिकता क्या है. व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम पासपोर्ट अथॉरिटी के जाता है लेकिन पुलिस का इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद महत्वपूर्ण रोल रहता है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करता है उसके चरित्र को जांचने का काम पुलिस का होता है. इसके लिए एक विशेष शाखा बनाई हुई है जो केवल पासपोर्ट के लिए आए आवेदन के अनुसार आवेदनकर्ता का चरित्र जांचने का काम करती है.

इसके साथ ही पासपोर्ट शाखा की ओर से आवेदन कर्ता के गृह थाने से संपर्क स्थापित कर एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है. उस रिपोर्ट के आधार पर ही व्यक्ति के चरित्र का आकलन किया जाता है. उसके आधार पर ही पुलिस की ओर से आवेदन कर्ता के बारे में तमाम जानकारी पासपोर्ट अथॉरिटी को मुहैया करवाई जाती है.

आवेदन कर्ता का जांचा जाता है क्राइम रिकॉर्ड:

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के गृह थाने से उसकी क्राइम रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट मंगाई जाती है. यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे जिले का रहने वाला है तो संबंधित जिले से संपर्क कर उसका क्राइम रिकॉर्ड मंगाया जाता है.

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इसके साथ ही व्यक्ति की ओर से जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता को भी पुलिस की ओर से जांच आ जाता है. यदि व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उसके आधार पर पुलिस की तरफ से चरित्र सत्यापन कर रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को भेज दी जाती है.

बीट कांस्टेबल करता है आवेदन कर्ता के स्थाई पता को सत्यापित:

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई पते के सत्यापन का काम आवेदन कर्ता के गृह थाने के बीट कांस्टेबल के माध्यम से किया जाता है. इसके लिए बीट कांस्टेबल की ओर से आवेदन कर्ता के स्थाई पते जाकर उसके दस्तावेज जांचे जाते हैं.उसके साथ ही आस पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों से भी आवेदन कर्ता के बारे में और आवेदन कर्ता के चरित्र के बारे में जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है.

उसके बाद बीट कांस्टेबल की ओर से रिपोर्ट जिले की पुलिस पासपोर्ट शाखा को भेजी जाती है. उसके बाद पासपोर्ट शाखा एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर व्यक्ति के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को भेजता है. उस रिपोर्ट के आधार पर ही पासपोर्ट अथॉरिटी यह निर्णय लेती है कि आवेदन कर्ता को पासपोर्ट जारी करना है या नहीं.

जयपुर. यदि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से बाहर दूसरे देश में यात्रा करनी है तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बेहद आवश्यक है. पासपोर्ट ना केवल उस व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण होता है बल्कि सरकार की ओर से अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है.

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की होगी चरित्र की जांच

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वहीं, पासपोर्ट जारी करने से पहले ही यह तमाम चीज सुनिश्चित की जाती है कि जिस व्यक्ति की ओर से पासपोर्ट के लिए किया गया है उसका चरित्र कैसा है और इसके साथ ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनकी प्रमाणिकता क्या है. व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम पासपोर्ट अथॉरिटी के जाता है लेकिन पुलिस का इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद महत्वपूर्ण रोल रहता है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करता है उसके चरित्र को जांचने का काम पुलिस का होता है. इसके लिए एक विशेष शाखा बनाई हुई है जो केवल पासपोर्ट के लिए आए आवेदन के अनुसार आवेदनकर्ता का चरित्र जांचने का काम करती है.

इसके साथ ही पासपोर्ट शाखा की ओर से आवेदन कर्ता के गृह थाने से संपर्क स्थापित कर एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है. उस रिपोर्ट के आधार पर ही व्यक्ति के चरित्र का आकलन किया जाता है. उसके आधार पर ही पुलिस की ओर से आवेदन कर्ता के बारे में तमाम जानकारी पासपोर्ट अथॉरिटी को मुहैया करवाई जाती है.

आवेदन कर्ता का जांचा जाता है क्राइम रिकॉर्ड:

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के गृह थाने से उसकी क्राइम रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट मंगाई जाती है. यदि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे जिले का रहने वाला है तो संबंधित जिले से संपर्क कर उसका क्राइम रिकॉर्ड मंगाया जाता है.

पढ़ेंः JCTSL के एमडी ने सुबह मंत्री धारीवाल के साथ बजाई ताली और शाम को ACB ने धर दबोचा

इसके साथ ही व्यक्ति की ओर से जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता को भी पुलिस की ओर से जांच आ जाता है. यदि व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उसके आधार पर पुलिस की तरफ से चरित्र सत्यापन कर रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को भेज दी जाती है.

बीट कांस्टेबल करता है आवेदन कर्ता के स्थाई पता को सत्यापित:

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई पते के सत्यापन का काम आवेदन कर्ता के गृह थाने के बीट कांस्टेबल के माध्यम से किया जाता है. इसके लिए बीट कांस्टेबल की ओर से आवेदन कर्ता के स्थाई पते जाकर उसके दस्तावेज जांचे जाते हैं.उसके साथ ही आस पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों से भी आवेदन कर्ता के बारे में और आवेदन कर्ता के चरित्र के बारे में जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है.

उसके बाद बीट कांस्टेबल की ओर से रिपोर्ट जिले की पुलिस पासपोर्ट शाखा को भेजी जाती है. उसके बाद पासपोर्ट शाखा एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर व्यक्ति के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को भेजता है. उस रिपोर्ट के आधार पर ही पासपोर्ट अथॉरिटी यह निर्णय लेती है कि आवेदन कर्ता को पासपोर्ट जारी करना है या नहीं.

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